एनआईए ने ‘लव जिहाद’ मामले में ज़ाकिर नाइक को बनाया आरोपी

भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित जाकिर नाइक और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी मूल के कट्टर प्रचारकों को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।

Zakir Naik accused in Love Jihad Case
ज़ाकिर नाइक, इस्लामिक धर्म प्रचारक (Wikimedia Commons)

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने एक हाई-प्रोफाइल ‘लव जिहाद’ मामले से संबंधित प्राथमिकी में इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक और पाकिस्तान मूल के दो कट्टर प्रचारकों को आरोपी बनाया है। हाई-प्रोफाइल मामले में चेन्नई के एक व्यापारी की बेटी और बांग्लादेश के एक शीर्ष राजनेता का बेटा शामिल है, जिसका संबंध पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) से है।

एनआईए, भारतीय कारोबारी की बेटी और बांग्लादेश के राजनेता के बेटे की लंदन में हुई शादी के मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, भारतीय प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा वांछित जाकिर नाइक और अमेरिका स्थित पाकिस्तानी मूल के कट्टर प्रचारकों को इस मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। लड़की के पिता ने शुरुआत में, मई में चेन्नई सेंट्रल क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज कराई थी। उनका आरोप था कि उनकी बेटी, जो लंदन में पढ़ रही थी, वह कट्टरपंथी के संपर्क में आ गई और उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि उनकी बेटी को लंदन से अगवा करके कुछ बांग्लादेशियों द्वारा बांग्लादेश ले जाया गया था।

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चेन्नई के पुलिस आयुक्त महेश कुमार अग्रवाल ने आईएएनएस को बताया, “यह मामला विदेशों में जांच से संबंधित शामिल था, इसलिए इसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंप दिया गया।” उन्होंने कहा कि मामले में अधिक जानकारी साझा करना फिलहाल संभव नहीं है।

एनआईए की एफआईआर में जिन लोगों के नाम हैं, वे जाकिर नाइक के साथ-साथ यासिर कादी और नौमान अली खान हैं, जो दोनों अमेरिका के इस्लामिक प्रचारक हैं।

कादी ने नाइक का एक वीडियो डाला था, जिसमें सनसनीखेज दावा किया गया था। वहीं, इस मामले में मुख्य आरोपी नफीस, बीएनपी नेता और पूर्व सांसद शखावत हुसैन बकुल का बेटा है। बकुल 1991 और 2001 में बीएनपी उम्मीदवार के रूप में नरसिंगडी-4 से संसद के लिए चुने गए थे। बकुल को दिसंबर 2013 में खालिदा जिया के आवास से गिरफ्तार किया गया था और जून 2017 में उस पर व्यवसायी द्वारा जबरन वसूली का मुकदमा चलाया गया था।

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एनआईए द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के अनुसार, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार से 28 मई, 2020 को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। यह नफीस के खिलाफ दर्ज शिकायत से संबंधित मामला था, जो एक बांग्लादेशी नागरिक है और कथित तौर पर एक भारतीय नागरिक के अपहरण और तस्करी में लिप्त रहा है।(आईएएनएस)

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