ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 4.43 करोड़ रुपये के आभूषण जब्त किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन बैंक और अन्य के साथ हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में तमिलनाडु स्थित एक कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक से संबंधित 4.43 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। एजेंसी ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसने 1,340 करोड़ रुपये की बैंक

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इंडियन बैंक और अन्य के साथ हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन के मामले में तमिलनाडु स्थित एक कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक से संबंधित 4.43 करोड़ रुपये के सोने और हीरे के आभूषण जब्त किए हैं। एजेंसी ने गुरुवार को जानकारी दी कि उसने 1,340 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में यह कार्रवाई की है।

केंद्रीय वित्तीय एजेंसी ने बताया कि तिरुचिराप्पल्ली स्थित सेथर लिमिटिड के अध्यक्ष के. सुब्बाराज, प्रबंधक निदेशक के. पोथीराज और एनएसके बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एन. एस. के. कालइराज के यहां तलाशी ली गई और यह संपत्ति जब्त की। एजेंसी ने बताया कि यह छापेमारी धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत की गई है। ईडी ने बताया कि सुब्बाराज के आवास से 1.77 करोड़ रुपये मूल्य के सोने व हीरे के जेवर तथा कई संपत्तियों के दस्तावेज जब्त किए गए हैं, जबकि अन्य परिसरों से संपत्ति के दस्तावेज, अवांछित दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं।

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एजेंसी ने बताया कि छह लॉकरों से सुब्बाराज से संबंधित 2.3 करोड़ रुपये के सोने व हीरे के गहने और के. पोथीराज से संबंधित 35 लाख रुपये के जेवरात जब्त किए गए हैं। जब्त की गई संपत्ति की कुल कीमत 4.43 करोड़ रुपये है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा सेथर लिमिटेड के खिलाफ दर्ज किए गए मामले के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की है। आरोप है कि कंपनी और अन्य ने 1,340 करोड़ रुपये की बैंक कर्ज धोखाधड़ी की। यह धोखाधड़ी कंसोर्टियम के तहत इंडियन बैंक और अन्य के साथ हुई। (आईएएनएस)

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