केंद्र ने न्यूनतम मजदूरी दरों में किया संशोधन, मजदूरों को होगा लाभ

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रमिक वर्ग के लिए अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरों की दरों को संशोधित किया है।

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कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। (Pexels)

केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए श्रमिक वर्ग के लिए अहम निर्णय लेते हुए न्यूनतम मजदूरों (Minimum Wage)की दरों को संशोधित किया है। इससे कोरोना महामारी (Corona Virus) में आर्थिक मुश्किलों से जूझ रेह डेढ़ करोड़ श्रमिकों को राहत मिलेगी। भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) ने केंद्र के दायरे में विभिन्न श्रेणी के अनुसूचित रोजगार से जुड़े कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) की दर को बदलने की अधिसूचना जारी की है। वीडीए में बदलाव 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।

वीडीए में संशोधन श्रम ब्यूरो की ओर से संकलित औद्योगिक श्रमिकों के औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर किया जाता है। इस नए वीडीए संशोधन के लिए जुलाई से दिसंबर 2020 के महीनों के लिए औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू का उपयोग किया गया है।

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने कहा, इस कदम से देश के उन करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। वीडीए में बढ़ोतरी से उन्हें इस महामारी के मुश्किल वक्त में सहारा मिलेगा।

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करीब 1.50 करोड़ श्रमिकों को लाभ मिलेगा जो केंद्र सरकार के विभिन्न अनुसूचित रोजगारों से जुड़े हैं। (Pexels)

गंगवार ने बतााया कि मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) द्वारा आदेश जारी हो चुके हैं और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू माना जाएगा। केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए निर्धारित दरें केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खदानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के प्राधिकरण के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होती हैं। ये दरें कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल दोनों तरह के कर्मचारियों के लिए भी समान रूप से लागू होंगी।

केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार में लगे कर्मचारियों के लिए देश भर में मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के निरीक्षण अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम को लागू किया जाता है।

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केंद्र सरकार के निर्णय से सड़क, इमारत, मरम्मत कार्य में लगे अकुशल श्रमिकों (Workers) को स्थान के अनुसार क्रमश: ए, बी और सी श्रेणी में 645, 539 और 431 रुपये मिलेंगे। वहीं अर्धकुशल श्रमिक को 714, 609, 505 जबकि कुशल श्रमिक को 784, 714, 609 रुपये मिलेंगे। वहीं कुशलतम मजदूर को 853, 784, 714 रुपये मिलेंगे।

सफाईकर्मियों को स्थान के अनुसार ए, बी और सी कटेगरी में क्रमश: 645, 539, 431 रुपये मिलेंगे। वहीं सुरक्षा और देखभाल कार्य में लगे श्रमिकों को 784, 714 और 609 जबकि सशस्त्र श्रमिकों को 853, 784 और 714 रुपये मिलेंगे। खदानो, खेत-खलिहान के मजदूरों के भी न्यूनतम मजदूरी दर को संशोधित कर बढ़ाया गया है। (आईएएनएस-SM)

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