सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं!” अब होगा तांडव!

उच्चतम न्यायालय ने अमेजन प्राइम की तांडव वेब श्रृंखला के अभिनेताओं और निमार्ताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेजन प्राइम की तांडव वेब श्रृंखला के अभिनेताओं और निमार्ताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने एफआईआर पर रोक लगाने के लिए किसी भी निर्देश को पारित करने में अपनी असहमति व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इन मामलों को समाप्त करने के लिए उच्च न्यायालयों में जाना चाहिए।

वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन, मुकुल रोहतगी और सिद्धार्थ लूथरा ने अर्नब गोस्वामी मामले में शीर्ष अदालत के फैसले का हवाला देते हुए मामले में राहत मांगी।

लूथरा ने तर्क दिया कि वेब श्रृंखला के निर्देशक को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “क्या इस तरह से देश में स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और देश भर में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।” पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निरपेक्ष नहीं है और यह प्रतिबंधों के अधीन है।

नरीमन ने कहा कि माफी मांग ली गई है, और इसके बावजूद छह राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। न्यायमूर्ति भूषण ने जवाब दिया, “आप चाहते हैं कि एफआईआर को खत्म कर दिया जाए, फिर आप उच्च न्यायालयों से संपर्क क्यों नहीं कर सकते?”

नरीमन ने कहा कि वेब श्रृंखला निर्माताओं ने आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है और अभी भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर माफी दी गई है तो पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने तांडव के अभिनेताओं और निर्माताओं को सुरक्षा देने से इनकार कर दिया है, जिससे अब उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उल्लेखनीय है कि तांडव वेब सीरीज के मेकर्स को कुछ दृश्यों को लेकर काफी विरोध का सामना करना पड़ा है और कई जगहों पर इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केवल देश भर में पंजीकृत विभिन्न एफआईआर की क्लबिंग पर नोटिस जारी किया और अभिनेता जीशान अयूब और अन्य को मामलों में एफआईआर या जमानत रद्द करने के लिए उच्च न्यायालयों का रूख करने को कहा।

तांडव वेब सीरीज़
वेब सीरीज़ में काम चुके अभिनेताओं की हो सकती है गिरफ़्तारी।(आईएएनएस)

वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस. नरीमन ने वेब श्रृंखला के कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई के आदेश नहीं देने का अनुरोध किया। हालांकि, पीठ ने राहत देने से इनकार कर दिया और कहा कि आप उच्च न्यायालय जाएं।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा कि वह एफआईआर क्लब करने के अनुरोध पर विचार कर सकता है, लेकिन वह सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालय की शक्ति नहीं ले सकता।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाने के आदेश देने, एफआईआर को क्लब करने और पार्टियों को नोटिस जारी करने का अनुरोध किया, जिसके बाद उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश सुनाया।

दोपहर के भोजन से पहले, शीर्ष अदालत ने कहा कि अमेजन प्राइम पर तांडव वेब श्रृंखला के अभिनेताओं और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर पर रोक की मांग पर सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से माना था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है।

लूथरा ने तर्क दिया कि वेब श्रृंखला के निर्देशक को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “इस तरह से देश में स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए और देश भर में एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।” पीठ ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है और यह प्रतिबंधों के अधीन है।

नरीमन ने कहा कि माफी मांग ली गई है, और इसके बावजूद छह राज्यों में कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। न्यायमूर्ति भूषण ने जवाब दिया , “आप चाहते हैं कि एफआईआर को खत्म कर दिया जाए, फिर आप उच्च न्यायालयों से संपर्क क्यों नहीं कर सकते?”

नरीमन ने कहा कि वेब श्रृंखला निमार्ताओं ने आपत्तिजनक सामग्री को हटा दिया है और अभी भी उनके खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं। पीठ ने कहा कि अगर माफी दी गई है तो पुलिस भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर सकती है।
(आईएएनएस)

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